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मादक पदार्थ तस्कर रामवीर पर पिट एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई, एक वर्ष के लिए जिला कारागार में निरुद्ध

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बदायूँ।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ डॉ. बृजेश कुमार सिंह के आदेशानुसार अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी वैधानिक कार्रवाई हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत मादक पदार्थ की अवैध तस्करी करने वाले शातिर अपराधी रामवीर पुत्र नवल किशोर निवासी ग्राम नवाबगंज, पोस्ट गोटिया, थाना बिनावर, जनपद बदायूँ के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई है।
शासन के आदेश दिनांक 26 दिसंबर 2025 के तहत अभियुक्त रामवीर को दि प्रिवेन्शन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक (पिट एनडीपीएस) एक्ट 1988 की धारा 3(1) के अंतर्गत दिनांक 10 नवंबर 2025 से एक वर्ष की अवधि के लिए जिला कारागार बदायूँ में निरुद्ध किए जाने के आदेश पारित किए गए हैं।
घटना का संक्षिप्त विवरण
दिनांक 30 अप्रैल 2025 को एएनटीएफ यूनिट बरेली के उप निरीक्षक विकास यादव ने अपनी टीम के साथ क्षेत्राधिकारी दातागंज के.के. तिवारी की उपस्थिति में थाना दातागंज क्षेत्र के ईस्माइलपुर चौराहे से समय करीब 10:40 बजे एक ईको गाड़ी में सवार अभियुक्त रामवीर को उसके साथी इरशाद खां पुत्र इरफान खां निवासी ग्राम चंदोरा, थाना बिनावर के साथ गिरफ्तार किया था। अभियुक्तों के कब्जे से 10 किलोग्राम अफीम, दो मोबाइल फोन एवं एक ईको गाड़ी बरामद की गई थी।
इस संबंध में थाना दातागंज पर मु0अ0सं0 152/25 धारा 8/18/29/60 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना एएनटीएफ थाना सहारनपुर द्वारा की जा रही है। रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट में बरामद पदार्थ के अफीम होने की पुष्टि हुई।
अभियुक्त के आपराधिक इतिहास एवं मादक पदार्थ तस्करी में संलिप्तता को देखते हुए जनपद पुलिस द्वारा शासन को पिट एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हेतु रिपोर्ट भेजी गई थी, जिस पर शासन ने एक वर्ष की निरुद्धि के आदेश जारी किए।
पुलिस के अनुसार अभियुक्त रामवीर मादक पदार्थ तस्करी का पेशेवर अपराधी है, जिसके विरुद्ध पूर्व में भी एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से मादक पदार्थ तस्करों में हड़कंप मचा हुआ


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