ग्रेटर नोएडा। जिले में मच्छर भगाने वाली अगरबत्तियों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए इनके निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश के अनुसार, अपंजीकृत कीटनाशक उत्पादों की बिक्री करते पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के तहत स्लीपवेल, कम्फर्ट समेत कई ब्रांड रडार पर हैं। यह कदम होम इंसेक्ट कंट्रोल एसोसिएशन की शिकायत के बाद उठाया गया है।
कृषि रक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि डाइमफ्लूथ्रिन और मेपरफ्लूथ्रिन जैसे रसायनों के उपयोग पर रोक लगाई गई है। इन रसायनों का उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया है, जिसके चलते यह निर्णय लिया गया।
अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि कीटनाशी अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दुकानदारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे केवल पंजीकृत और स्वीकृत उत्पादों की ही बिक्री
Budaun Amarprabhat