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किताबों और यूनिफॉर्म की जबरन खरीद पर सख्ती, डीआईओएस का कड़ा आदेश

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अभिभावकों की शिकायत पर कार्रवाई, स्कूलों को एनसीईआरटी पाठ्यक्रम और नियमों का पालन करने के निर्देश

संवाददाता: गोविंद देवल

बदायूं। जनपद में स्कूलों द्वारा छात्रों से किताबें, कॉपियां, ड्रेस और अन्य सामग्री जबरन निर्धारित दुकानों से खरीदवाने की शिकायतों पर जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) ने कड़ा रुख अपनाया है। इस संबंध में जारी कार्यालय आदेश में सभी विद्यालयों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे इस प्रकार की गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाएं।
डीआईओएस कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, जिलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त शिकायतों में सामने आया है कि कुछ विद्यालय छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों पर दबाव बनाकर निर्धारित दुकानों से ही पाठ्य सामग्री और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य कर रहे हैं, जो नियमों के विरुद्ध है।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में अन्य प्रकाशकों की पुस्तकों को जबरन शामिल न किया जाए। साथ ही उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र शुल्क विनियमन अधिनियम 2018 के तहत निर्धारित नियमों का पालन करते हुए ही शुल्क और प्रवेश प्रक्रिया संचालित की जाए।
डीआईओएस ने चेतावनी दी है कि यदि किसी विद्यालय द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है या छात्रों/अभिभावकों पर किसी प्रकार का दबाव बनाया जाता है, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य की होगी।
प्रशासन ने यह भी निर्देश दिए हैं कि इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अभिभावक जागरूक हों और किसी भी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में शिकायत दर्ज करा सकें।


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