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02 वर्ष के कठोर कारावास व 5000/रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया

*पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से मादक पदार्थ बिक्री के आरोप में संलिप्त 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 02 वर्ष के कठोर कारावास व 5000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया*

थाना बिल्सी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1172/2009 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट भादवि बनाम साजिद उर्फ करन पुत्र शराफत निवासी वेहटा गुसाई थाना बिल्सी जनपद बदायूँ की विवेचना उप निरीक्षक श्री रक्षपाल सिह थाना बिल्सी द्वारा की गई। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 संजीव कुमार थाना बिल्सी द्वारा मा0 न्यायालय एडीजे-09/एनडीपीएस कोर्ट बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 29-04-2025 को माननीय न्यायालय एडीजे-09/एनडीपीएस कोर्ट बदायूँ द्वारा अभियुक्त साजिद उर्फ करन पुत्र शराफत निवासी वेहटा गुसाई थाना बिल्सी जनपद बदायूँ को धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत दंडनीय अपराध में दोषी करार देते हुये अभियुक्त को 02 वर्ष के कठोर कारावास व 5000/रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया, अर्थदण्ड़ अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। पैरवी करने वाले पैरोकार का0 संजीव कुमार तथा लोक अभियोजक अतुल कुमार एवं विवेचक उप निरीक्षक रक्षपाल सिह थाना बिल्सी का योगदान सराहनीय रहा ।

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